अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में सभी 34 आरोपों में कोई सज़ा नहीं दी गई है.
फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस मर्चेन ने कहा, "मैं आपके दूसरे कार्यकाल में सफलता की कामना करता हूं."
ट्रंप को अदालत ने बिना शर्त छोड़ने का फ़ैसला दिया, जिसका अर्थ है कि उन्हें इस मामले में न तो कोई जुर्माना देना होगा और न ही जेल की सज़ा काटनी होगी.
जस्टिस मर्चेन ने कोर्ट को कहा कि ट्रंप को बिना शर्त इस मामले में छोड़ना ही इस देश के सर्वोच्च पद का अतिक्रमण किए बग़ैर वैध सज़ा है.
ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक स्कैंडल से बचने के लिए पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के बदले में गुप्त रूप से पैसों का भुगतान किया था. इस मामले में उन्हें पिछले साल मई में दोषी ठहराया जा चुका था.
ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे.