दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी, जबकि राबड़ी और तेजस्वी पर साजिश व धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। सुनवाई के दौरान तीनों अदालत में मौजूद थे। यह मामला 2004-2009 के दौरान लालू के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के पुरी और रांची स्थित होटलों के प्रबंधन व मरम्मत के ठेकों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि पटना की सुजाता होटल कंपनी को ठेका देने के लिए शर्तों में हेरफेर किया गया और बदले में लालू के परिवार को सस्ते दामों पर पटना में महंगी जमीन दी गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। सीबीआई ने जुलाई 2017 में एफआईआर दर्ज की थी और जुलाई 2018 में आरोप पत्र दायर किया था। लालू परिवार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।
आईआरसीटीसी घोटाला: दिल्ली कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार, साजिश के आरोप किए तय