सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल दे दी है.
ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफ़ाबाद सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, उन्हें 29 जनवरी के 3 फ़रवरी तक यानी छह दिनों की कस्टडी परोल मिली है.
लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक़ ताहिर हुसैन को जेल मैनुअल के मुताबिक़ दिन के समय में 12 घंटों के लिए जेल से बाहर निकलने का मौक़ा दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ ताहिर हुसैन को जेल से बाहर रहने के दौरान सारे ख़र्च ख़ुद उठाने होंगे, जिसमें पुलिस सुरक्षा पर होने वाला ख़र्च भी शामिल है.
इस आदेश के मुताबिक़ ताहिर हुसैन इस दौरान अपने घर नहीं जा सकेंगे. आरोपों के मुताबिक़ उन्होंने अपने घर पर ही आपराधिक साज़िश रची थी.
पांच साल पहले फ़रवरी 2020 में दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाक़े में सांप्रदायिक दंगे हुए थे. दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे.
ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद भी थे, जिन्हें बाद में पार्टी ने निलंबित कर दिया गया था.