सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल उन्हें कोई न्यायिक काम न सौंपा जाए.
वहीं लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़ केंद्र सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने की अधिसूचना भी जारी की है, जो 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर आधारित है.
केंद्र की ओर से जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध के बावजूद आया है.
बता दें कि जस्टिस वर्मा अपने आधिकारिक परिसर से कैश मिलने के आरोप पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से बनाई गई तीन जजों की कमिटी की जांच का सामना कर रहे हैं.