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Friday, 4 April 2025

दिल्ली दंगा 2020: कोर्ट ने हत्या के पांच अभियुक्तों को बरी किया

दिल्ली दंगा 2020: कोर्ट ने हत्या के पांच अभियुक्तों को बरी किया
दंगों के दौरान भीड़ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी

दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने फ़रवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे में हत्या के पांच अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, अतिरिक्त सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने तीन अप्रैल को दिए अपने फ़ैसले में कहा कि घटना के साथ अभियुक्तों के संबंध का कोई ‘साक्ष्य’ नहीं मिला.

साथ ही सेशन जज ने अन्य आरोपों को 'मानने योग्य' नहीं पाया.

अदालत ने कुलदीप, दीपक यादव, दीपक ठाकुर, मोहम्मद फ़ुरकान और मोहम्मद इरशाद को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

क्या था मामला?

दंगों को दौरान सलमान नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, हालांकि कोर्ट ने माना कि जांच अधिकारी असली अपराधी को तलाशने में नाकाम रहे.

इन पांच अभियुक्तों पर आरोप लगा था कि ये उस भीड़ का हिस्सा थे, जिसने सलमान को मारा.

सेशन जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि अभियुक्त उस भीड़ का हिस्सा थे.

अभियोजन पक्ष की दलील का ज़िक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि 24 फ़रवरी 2020 को शिव विहार तिराहे पर दो धर्मों को मानने वालों की भीड़ ने एक-दूसरे पर हमला किया.

इस भीड़ का मक़सद था एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना न कि अपने ही सदस्यों को नुकसान पहुंचाना.

अदालत ने कहा कि पुलिस असली अपराधियों को तलाशने में विफल रही, और अगर दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कर सकी तो उसे अनट्रेस (क्लोज़र) रिपोर्ट दाख़िल करनी चाहिए.