ईरान की संवैधानिक निगरानी संस्था, गार्डियन काउंसिल, ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक IAEA निरीक्षकों को ईरान के परमाणु स्थलों पर पहुंच से रोकता है, जब तक कि कुछ शर्तें पूरी न हों। इन शर्तों में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के अनुच्छेद 4 के तहत ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता देना शामिल है।
ईरान की संसद ने इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया था, और अब गार्डियन काउंसिल की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया है। हालांकि, इसे लागू करने का अंतिम निर्णय ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सर्वोच्च नेता के पास है।
IAEA ने कहा है कि उसे ईरान से सहयोग निलंबन के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। यदि यह कानून लागू होता है, तो IAEA निरीक्षकों को ईरान के परमाणु स्थलों, जैसे कि फोर्डो, तक पहुंचने से रोका जा सकता है, जब तक कि निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होतीं।
यह कदम ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, खासकर तब जब परमाणु समझौते (JCPOA) को पुनर्जनन की कोशिशें पहले से ही जटिल दौर से गुजर रही हैं।