नई दिल्ली: दिल्ली में फरवरी 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में अभियुक्त उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशां फातिमा और मीरान हैदर की ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। शुक्रवार को निर्धारित इस सुनवाई को अब 19 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि फाइलें कल रात देर से प्राप्त हुईं, इसलिए उन्हें पर्याप्त समय से पहले जांचने का अवसर नहीं मिला। इस मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य अभियुक्तों ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ज़मानत याचिकाओं को खारिज करने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने 2 सितंबर को उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशां फातिमा, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद समेत नौ अभियुक्तों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि ये दंगे सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश का परिणाम थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इन अभियुक्तों ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रची थी। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। अभियुक्तों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। यह मामला छात्र कार्यकर्ताओं और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय व्यक्तियों से जुड़ा होने के कारण लंबे समय से चर्चा में है। अभियुक्तों के वकील तर्क दे रहे हैं कि लंबी हिरासत के बावजूद आरोप तय नहीं होने से न्याय का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में इस पर विस्तृत बहस होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद समेत दिल्ली दंगा मामले के अभियुक्तों की ज़मानत याचिकाओं की सुनवाई 19 सितंबर तक टाली