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Tuesday, 30 August 2022

 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने-सामने, उच्च न्यालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायलय का आदेश मान्य नहीं! अब ईदगाह में ही होगा गणेश महोत्सव

 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने-सामने, उच्च न्यालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायलय का आदेश मान्य नहीं! अब ईदगाह में ही होगा गणेश महोत्सव
कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहते हुए हुबली की ईदगाह मैदान में गणेश महोत्सव की अनुमति दे दी है कि बेंगलुरू के चामराजपेट ईदगाह मामले की तरह इस मामले में ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर कोई विवाद नहीं है।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, मंगलवार को ही देर रात 10 बजे कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। क़रीब एक घंटे की बहस के बाद जस्टिस अशोक एस किनागी ने रात पौने 12 बजे अपना फ़ैसला सुनाया। जस्टिस किनागी ने कहा, "मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं है। मुझे याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश पारित करने की अर्ज़ी में कोई आधार नहीं दिखता। इसलिए इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश की मांग को खारिज किया जाता है।" कोर्ट ने हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त देने वाले आदेश को बरकरार रखा। बता दें कि मंगलवार को दिन में बेंगलुरू की चामराजपेट ईदगाह मैदान से जुड़े एक अन्य मामले में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश देते हुए कहा था, ""बुधवार और गुरुवार को ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा आयोजित नहीं की जाएगी।"