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Wednesday, 22 January 2025

ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम ज़मानत, अब मुख्य न्यायाधीश के पास मामला

ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम ज़मानत, अब मुख्य न्यायाधीश के पास मामला
ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में अभियुक्त बनाए गए हैं और पांच साल से जेल में बंद हैं.

दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए ताहिर हुसैन को अंतरिम ज़मानत देने पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में मतभेद देखने को मिला.

अंतरिम ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला विभाजित रहा.

जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की अंतरिम ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया, जबकि जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने ज़मानत देने के पक्ष में फ़ैसला सुनाया.

इस तरह से अंतरिम ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच सहमति नहीं बनी.

अब इस मामले की सुनवाई भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के सामने होगी या आगे की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच के सामने यह मामला जाएगा.

लाइव लॉ के अनुसार, याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, "आपने पांच साल में भी ट्रायल पूरा नहीं किया. पांच गवाहों में सिर्फ़ चार के बयान लिए. आरोप पत्र फ़रवरी 2020 में ही दायर कर दिया गया था. आप किसी को इस तरह से कठोर दंड नहीं दे सकते."

ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्तफ़ाबाद सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत दिए जाने की याचिका दायर की थी.

ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से पूर्व पार्षद थे. 2020 में हुए दिल्ली दंगों में उन्हें 11 मामलों में अभियुक्त बनाया गया. वह पांच साल से जेल में बंद हैं.