उन्नाव रेप केस में सज़ा काट रहे बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कुलदीप सेंगर को यह ज़मानत एम्स में मोतियाबंद की सर्जरी के लिए दी गई है.
लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की पीठ ने सेंगर को 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड भरने के भी निर्देश दिए.
बेंच के आदेश के अनुसार, सेंगर को 23 जनवरी को ज़मानत मिलेगी और उन्हें 24 जनवरी को एम्स में भर्ती होना होगा और सर्जरी के बाद 27 जनवरी तक खुद को सरेंडर करना होगा.
चार मार्च 2020 को सेंगर को आईपीसी की कई संगीन धाराओं में सज़ा सुनाई गई थी.
अप्रैल 2018 में नाबालिग रेप पीड़िता का परिवार अदालती सुनवाई के लिए उन्नाव गया था, उस दौरान कथित तौर पर सेंगर से जुड़े लोगों ने पिता की बुरी तरह पिटाई की थी.
इसके दूसरे दिन ही पीड़िता के पिता को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई.