तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले पर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक रोक कर नहीं रख सकते हैं.
एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ये भारतीय राज्यों के अधिकारों और जनता की इच्छा की स्पष्ट जीत है."
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “विधेयक राज्यपाल (तमिलनाडु के राज्यपाल) के पास लंबे समय से लंबित थे. राज्यपाल ने सद्भावनापूर्ण तरह से काम नहीं किया.”
क्या है मामला?
तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयकों को अपने पास विचाराधीन रख लिया था. इसके ख़िलाफ़ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.