बांग्लादेश के चटगांव की अदालत ने वकील सैफु़ल इस्लाम के हत्या के मामले में चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ़्तार करने का आदेश दिया है.
चटगांव के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (छठे) ने पुलिस की ओर से दायर एक आवेदन पर सोमवार को सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया.
इस बीच, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि चिन्मय दास को राजद्रोह के मामले में जो जमानत मिली है, उसे रोका जाए.
इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट के चेंबर जज की अदालत में सुनवाई होने वाली है.
30 अप्रैल को, हाईकोर्ट ने इस मामले में चिन्मय दास को जमानत दी थी.
चिन्मय दास को पिछले साल 26 नवंबर को राजद्रोह के मामले में गिरफ़्तार किया गया था और चटगांव की अदालत में पेश किया गया था. उस दिन उनकी जमानत की सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में काफ़ी हंगामा हुआ था.
उसी दिन, वकील सैफ़ुल इस्लाम की हत्या कर दी गई थी और चटगांव अदालत में हुई झड़प में कम से कम 20 लोग घायल हुए थे.