2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने 6 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। इमाम पर हिंसा भड़काने का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम के साथ-साथ उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज की थीं। उमर खालिद की जमानत याचिका 2022 में भी हाईकोर्ट द्वारा नामंजूर हो चुकी है। सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि मुकदमे की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है और मौजूदा गति से यह लंबा चल सकता है। उन्होंने पुलिस के सबूतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन पर ‘आतंकवाद’ का मामला नहीं बनता। आरोपियों का दावा है कि उन्होंने CAA के खिलाफ वैध प्रदर्शन किया था, जिसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं था।
दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम की सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका