Monday, 2 June 2025

दिल्ली के ओखला में 'अवैध ढांचों' को गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली के ओखला में 'अवैध ढांचों' को गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली के ओखला में कथित अवैध ढांचों को तोड़े जाने के प्रस्ताव के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने ये जानकारी दी.

इस पर ओखला से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान ने पत्रकारों से बात करते कहा, "सुप्रीम कोर्ट से आज हमें यह राहत मिली है."

उन्होंने कहा, "मैं वहां का विधायक हूं और मैं यह बात जानता हूं कि मेरे इस इलाक़े को बने हुए 40 साल हो गए."

ओखला विधायक ने कहा, "यह ग़लत तरीक़े से डीडीए ने पिक एंड चूज़ वाला रास्ता अपनाया है और उसने ग़लत रिपोर्टिंग की है. इस मामले को अब जुलाई में सुना जाएगा और उसमें हमें पूरी राहत मिलेगी."

उन्होंने कहा, "लोग आशियाना बड़ी मुश्किल से बनाते हैं और इसे बनाने में ज़माना लग जाता है. और ये लोग उजाड़ने चले आते हैं."

पीटीआई के मुताबिक़, 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया था कि वह ओखला गांव में बने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के ख़िलाफ़ क़ानूनी रूप से कार्रवाई करे.

डीडीए और दिल्ली सरकार ने इस फ़ैसले के बाद ओखला गांव में खसरा नंबर 279 पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया था.